Allahabad High Court का निर्देश, पुलिस थानों में 24 घंटे चालू रहने चाहिए CCTV कैमरे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी प्रणाली साल के सभी 365 दिन चौबीसों घंटे चालू रहनी चाहिए और जब यह निगरानी व्यवस्था काम न कर रही हो तो पुलिस को कुछ सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। उसने कहा कि यदि सीसीटीवी प्रणाली काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में पूछताछ के लिए लाए गए या गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण तत्काल ‘जनरल डायरी’ (जीडी) में दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने कह…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी प्रणाली साल के सभी 365 दिन चौबीसों घंटे चालू रहनी चाहिए और जब यह निगरानी व्यवस्था काम न कर रही हो तो पुलिस को कुछ सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। उसने कहा कि यदि सीसीटीवी प्रणाली काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में पूछताछ के लिए लाए गए या गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण तत्काल ‘जनरल डायरी’ (जीडी) में दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने कह…







टिप्पणियाँ (0)