SEBI ने CDSL पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई, नियमों के उल्लंघन पर 45 दिन में मांगा जुर्माना
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामकीय नियमों का पालन करने में कई चूक के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन चूक में शेयरों को गिरवी रखने का अनुरोध खारिज किए जाने पर उसके कारण की जानकारी दोनों संबंधित पक्षों के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को नहीं देना और आपात स्थिति में कामकाज जारी रखने की तैयारियों की जांच के दौरान…
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामकीय नियमों का पालन करने में कई चूक के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन चूक में शेयरों को गिरवी रखने का अनुरोध खारिज किए जाने पर उसके कारण की जानकारी दोनों संबंधित पक्षों के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को नहीं देना और आपात स्थिति में कामकाज जारी रखने की तैयारियों की जांच के दौरान…







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